| अध्याय नं. | सामग्री |
|---|---|
| 1 | आरटीआई अधिनियम 2005 |
| क्र.सं. | अधिकारी का नाम | सीपीआईओ विवरण |
|---|---|---|
| सीपीआईओ -1 | श्री नोमान हाफ़िज़ उप विकास आयुक्त ddc1@nsez.gov.in -0120-2567273(20) |
श्रम, सीतापुरा एसईजेड, मोरादाबाद एसईजेड, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड, जयपुर से संबंधित सभी कार्यों के लिए। एनएसईजेड में राजभाषा कार्यान्वयन, जोनल नोएडा एसईजेड के सोशल मीडिया से संबंधित कार्य और यूपी, दिल्ली और राजस्थान में ईओयू/एसईजेड प्रचार। |
| सीपीआईओ -2 | श्री ग्या प्रसाद उप विकास आयुक्त ddc2@nsez.gov.in -0120-2567275(49) |
महिंद्रा वर्ल्ड सिटी को छोड़कर, ईओयू, निजी एसईजेड डेवलपर्स और निजी एसईजेड इकाइयों से संबंधित सभी कार्यों के लिए। उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में ईओयू/एसईजेड को बढ़ावा |
| सीपीआईओ -3 | श्री किरण मोहन मोहाडिकर उप विकास आयुक्त ddc3@nsez.gov.in -0120-2567273(21) |
नोएडा एसईजेड (परियोजना), प्रशासन/सतर्कता, संपदा प्रबंधन और नोएडा एसईजेड प्राधिकरण (नई परियोजनाओं को छोड़कर) से संबंधित सभी कार्यों के लिए। ई-ऑफिस का कार्यान्वयन, एफटीए के तहत सीओओ जारी करना और निर्दिष्ट अधिकारी, मोरादाबाद एसईजेड का कार्य |
| सीपीआईओ -4 | श्री रविकेश त्रिपाठी निर्दिष्ट अधिकारी dcc@nsez.gov.in -0120-2562980(19) |
नोएडा एसईजेड इकाइयों और निजी एसईजेड डेवलपर्स और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एफटीडब्ल्यूजेड खुर्जा में स्थित एसईजेड इकाइयों के सीमा शुल्क मामले। |
| नाम और पोस्ट - श्री पारस मणि त्रिपाठी, संयुक्त विकास आयुक्त |
| संपर्क नंबर. नोएडा: 0120-2567274 नई दिल्ली: 011-26815061 011-26815061 |
| jdc@nsez.gov.in. |
| क्र.सं. | आइटम विवरण | हाइपरलिंक |
| 1.1 | संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण [धारा 4(1)(बी)(i)] | |
| 1.1.1 | संगठन का नाम और पता | विकास आयुक्त कार्यालय, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा दादरी रोड, चरण- II, नोएडा-201305, जिला। गौतमबुद्धनगर(यूपी), फ़ोन- 0120-2567268-70 फैक्स- 0120-2567276, 0120-2562314 |
| 1.1.2 | संगठन के प्रमुख | श्री गोपाल मीणा, विकास आयुक्त ईमेल: dc@nsez.gov.in टेलीफोन नंबर: 0120-2562315 फैक्स नंबर: 0120-2562314 |
| 1.1.3 | विज़न, मिशन और मुख्य उद्देश्य | दृष्टि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) के माध्यम से निर्यात और विदेशी मुद्रा आय को अधिकतम करना। (इसके बाद उत्तरी राज्यों के रूप में संदर्भित)। उद्देश्य दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में एसईजेड और ईओयू की जुड़वां निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को बढ़ावा देना, औद्योगिक और सेवा इकाइयों की स्थापना में उद्यमियों का मार्गदर्शन करना, उनकी वृद्धि का पोषण करना, निर्यात की सुविधा प्रदान करना। और भारत सरकार के संबंधित विभागों और उत्तरी राज्यों की सरकारों के साथ निकट समन्वय में आयात संचालन और निर्यात बुनियादी ढांचे का विकास करना। SEZ अधिनियम की धारा [5(1)] के अनुसार SEZ की स्थापना के लिए दिशानिर्देश हैं: - 1. अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन; 2. वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना; 3. घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना; 4. रोजगार के अवसरों का सृजन; एवं बुनियादी सुविधाओं का विकास। विदेश व्यापार नीति के अध्याय 6 के अनुसार ईओयू की स्थापना के लिए दिशानिर्देश हैं कि वस्तुओं और सेवाओं (डीटीए में अनुमत बिक्री को छोड़कर) के अपने पूरे उत्पादन का निर्यात करने वाली इकाइयां निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) योजना के तहत स्थापित की जा सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) योजना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) योजना या बायो-टेक्नोलॉजी पार्क (बीटीपी) योजना माल के निर्माण के लिए, जिसमें मरम्मत, पुन: निर्माण, रिकंडीशनिंग, री-इंजीनियरिंग, सेवाओं का प्रतिपादन, सॉफ्टवेयर का विकास शामिल है। , कृषि जिसमें कृषि-प्रसंस्करण, जलीय कृषि, पशुपालन, जैव-प्रौद्योगिकी, फूलों की खेती, बागवानी, मछली पालन, अंगूर की खेती, मुर्गी पालन और रेशम उत्पादन शामिल है। ट्रेडिंग इकाइयाँ इन योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। मुख्य उद्देश्य इन योजनाओं का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि करना और निर्यात उत्पादन और रोजगार सृजन के लिए निवेश आकर्षित करना है। |
| 1.1.4 | कार्य एवं कर्तव्य | कार्य 1. एसईजेड क्षेत्राधिकार के तहत नोएडा एसईजेड के संबंध में i. एसईजेड अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत एसईजेड में औद्योगिक और सेवा इकाइयों को मंजूरी देना। ii. अनुमोदन पत्र शर्तों के संदर्भ में एसईजेड इकाइयों के प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी करना। iii. नोएडा एसईजेड के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत गठित 'एनएसईजेड प्राधिकरण' के रूप में 'डेवलपर' के कार्यों का निर्वहन करना। 2. क्षेत्रीय विकास आयुक्त के रूप में i. उत्तरी राज्यों में एसईजेड के विकास की निगरानी करना और उनके प्रदर्शन की समीक्षा करना। ii. एसईजेड के परेशानी मुक्त कामकाज को सुनिश्चित करने और एसईजेड डेवलपर्स और इकाइयों के कामकाज से उत्पन्न होने वाले प्रक्रियात्मक और नीतिगत मुद्दों को हल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों, एजेंसियों, संगठनों के साथ समन्वय करना। 3. ईओयू के अधिकार क्षेत्र के तहत (उत्तरी राज्य) i. इन राज्यों में ईओयू की स्थापना को बढ़ावा देना। ii. आयात-निर्यात सुविधा के लिए सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभागों के साथ समन्वय करना। iii. अनुमति पत्र शर्तों के संदर्भ में ईओयू के प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी करना। 4. डीसी, एनएसईजेड से जुड़े अतिरिक्त कार्य i. अपने अधिकार क्षेत्र के तहत राज्यों में विदेश व्यापार नीति के तहत क्षेत्रीय प्राधिकरण के कार्यों का निर्वहन करना। ii. एनएसईजेड की इकाइयों के लिए श्रम आयुक्त के कार्यों का निर्वहन करना। |
| 1.1.5 | संगठन चार्ट | देखने के लिए यहां क्लिक करें |
| 1.1.6 | कोई अन्य विवरण - विभाग की उत्पत्ति, स्थापना, गठन और समय-समय पर विभागाध्यक्षों के साथ-साथ समय-समय पर गठित समितियों/आयोगों का विवरण दिया गया है। | |
| 1.2 | इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य [धारा 4(1)(बी)(ii)] | |
| 1.2.1 | अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक) | |
| 1.2.2 | अन्य कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य | |
| 1.2.3 | नियम/आदेश जिनके अंतर्गत शक्तियां एवं कर्तव्य प्राप्त होते हैं तथा | |
| 1.2.4 | प्रयोग | |
| 1.2.5 | कार्य आवंटन | कार्य आवंटन देखने के लिए क्लिक करें |
| 1.3 | निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया [धारा 4(1)(बी)(iii)] | |
| 1.3.1 | निर्णय लेने की प्रक्रिया निर्णय लेने के प्रमुख बिंदुओं को पहचानें | |
| 1.3.2 | अंतिम निर्णय लेने का अधिकार | |
| 1.3.3 | संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि | प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज़ जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं
एसईज़ेड के लिए
ईओयू के लिए |
| 1.3.4 | निर्णय लेने की समय सीमा, यदि कोई हो | |
| 1.3.5 | पर्यवेक्षण और जवाबदेही का चैनल | |
| 1.4 | कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड [धारा 4(1)(बी)(iv)] | |
| 1.4.1 | प्रस्तावित कार्यों/सेवाओं की प्रकृति | |
| 1.4.2 | कार्यों/सेवा वितरण के लिए मानदंड/मानक | |
| 1.4.3 | वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुँचा जा सकता है | |
| 1.4.4 | लक्ष्य प्राप्ति हेतु समय-सीमा | |
| 1.4.5 | शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया | आरटीआई आवेदन यहां दायर किए जा सकते हैं।
1. आंतरिक शिकायत समाधान कक्ष
कार्यालय में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए सभी कर्मचारियों के बीच एक जिम्मेदार और जवाबदेह रवैया विकसित करने के लिए एक सेल का गठन किया गया है। विवरण यहां देखा जा सकता है।
2. जाति आधारित भेदभाव पर आंतरिक शिकायत समिति
एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों के खिलाफ जाति-आधारित भेदभाव की शिकायतों के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया है। विवरण यहां देखा जा सकता है।
3. यौन उत्पीड़न पर आंतरिक शिकायत समिति
यौन उत्पीड़न की शिकायतों के संबंध में आवश्यक कदम उठाने और सिफारिश करने तथा ऐसी शिकायतों की रोकथाम, निषेध और निवारण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। विवरण यहां देखा जा सकता है।
4. केंद्रीय लोक शिकायत पोर्टल (सीपीजीआरएएमएस) पर जाने के लिए कृपया यहां क्लिक करें
नोडल अधिकारी श्री गोपाल मीणा ,विकास आयुक्त
5. मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री पारस मणि त्रिपाठी, संयुक्त विकास आयुक्त |
| 1.5 | कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, निर्देश मैनुअल और रिकॉर्ड [धारा 4(1)(बी)(v)] | |
| 1.5.1 | रिकॉर्ड/मैनुअल/निर्देश का शीर्षक और प्रकृति | प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज़ जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं
एसईज़ेड के लिए
ईओयू के लिए |
| 1.5.2 | नियमों, विनियमों, अनुदेश पुस्तिकाओं और अभिलेखों की सूची | प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज़ जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं
एसईज़ेड के लिए
ईओयू के लिए |
| 1.5.3 | अधिनियम/नियम मैनुअल आदि | प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज़ जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं
एसईज़ेड के लिए
ईओयू के लिए |
| 1.5.4 | स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश | सीवीसी दिशानिर्देश दिनांक. 11.09.2013 के मद्देनजर एनएसईजेड में कार्यालय आदेश दिनांक 16.03.2023 के तहत अधिकारियों का कार्य चक्रण किया गया था जिसे कार्यालय आदेश दिनांक 22.04.2024 द्वारा संशोधित किया गया था । |
| 1.6 | प्राधिकरण द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेज़ों की श्रेणियाँ [धारा 4(1)(बी)(vi)] | |
| 1.6.1 | दस्तावेज़ों की श्रेणियाँ | |
| 1.6.2 | दस्तावेज़ों/श्रेणियों का संरक्षक | |
| 1.7 | सार्वजनिक प्राधिकरण के हिस्से के रूप में गठित बोर्ड, परिषदें, समितियां और अन्य निकाय [धारा 4(1)(बी)(viii)] | |
| 1.7.1 | बोर्ड, परिषद, समिति आदि का नाम | |
| 1.7.2 | संघटन | |
| 1.7.3 | जिन तिथियों से गठन हुआ | |
| 1.7.4 | Term / Tenure | |
| 1.7.5 | शक्तियाँ और कार्य | |
| 1.7.6 | क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं? | नहीं |
| 1.7.7 | क्या बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हैं? | हाँ |
| 1.7.8 | यदि जनता के लिए खुला हो तो कार्यवृत्त कहाँ उपलब्ध होते हैं? | |
| 1.8 | अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका [धारा 4(1)(बी)(ix)] | |
| 1.8.1 | नाम एवं पदनाम | |
| 1.8.2 | टेलीफोन, फैक्स और ईमेल | |
| 1.9 | मुआवजे की प्रणाली सहित अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक [धारा 4(1) (बी) (x)] | |
| 1.9.1 | सकल मासिक पारिश्रमिक वाले कर्मचारियों की सूची | |
| 1.9.2 | मुआवजे की प्रणाली जैसा कि इसके नियमों में प्रदान किया गया है | 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार |
| 1.10 | जन सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम और अन्य विवरण [धारा 4(1)(बी)(xvi)] | |
| 1.10.1 | लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ), सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पदनाम | |
| 1.10.2 | प्रत्येक नामित अधिकारी का पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल | |
| 1.11 | उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है [धारा 4(2)] | |
| 1.11.1 | उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है (i) छोटे दंड या बड़े दंड की कार्यवाही के लिए लंबित | NIL |
| 1.11.2 | (ii) छोटे जुर्माने या बड़े जुर्माने की कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया | NIL |
| 1.12 | आरटीआई की समझ को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम [धारा 26] | |
| 1.12.1 | शैक्षिक कार्यक्रम | |
| 1.12.2 | सार्वजनिक प्राधिकरण को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास | |
| 1.12.3 | सीपीआईओ/एपीआईओ का प्रशिक्षण | "आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत अनुपालन के संबंध में पारदर्शिता ऑडिट" पर प्रशिक्षण। 9 दिसंबर, 2022 को डॉ. राजेश द्वारा वर्मा ने एपीआईओ/सीपीआईओ द्वारा भाग लिया |
| 1.12.4 | संबंधित सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा आरटीआई पर दिशानिर्देशों को अद्यतन और प्रकाशित करना | दिशानिर्देश एनएसईजेड वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए हैं - |
| 1.13 | स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश [एफ नंबर 1/6/2011-आईआर दिनांक. 15.4.2013] | |
| 1.13.1 | स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश [एफ नं. 1/6/2011-आईआर दिनांक. 15.4.2013] | नवीनतम कार्यालय आदेश देखने के लिए यहां क्लिक करें |
| क्र.सं. | आइटम विवरण | हाइपरलिंक |
| 2.1 | प्रत्येक एजेंसी को सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट आदि सहित बजट आवंटित किया गया है। [धारा4(1)(बी)(xi)] | |
| 2.1.1 | सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए कुल बजट | |
| 2.1.2 | प्रत्येक एजेंसी और योजना एवं कार्यक्रमों के लिए बजट | |
| 2.1.3 | प्रस्तावित व्यय | |
| 2.1.4 | प्रत्येक एजेंसी के लिए संशोधित बजट, यदि कोई हो | |
| 2.1.5 | किए गए संवितरण पर रिपोर्ट और वह स्थान जहां संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध हैं | |
| 2.1.6 | खरीद से संबंधित जानकारी (ए) नोटिस/निविदा पूछताछ, और यदि कोई हो तो शुद्धिपत्र, (बी) खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के नाम सहित प्रदान की गई बोलियों का विवरण, (सी) किए गए कार्य अनुबंध - ऐसे किसी भी रूप में उपरोक्त का संयोजन- और, (डी) दर/ दरें और कुल राशि जिस पर ऐसी खरीद या कार्य अनुबंध निष्पादित किया जाना है | NSEZ से संबंधित खरीद यहां क्लिक करें NSEZ प्राधिकरण से संबंधित खरीद यहां क्लिक करें |
| 2.2 | विदेशी और घरेलू दौरे [एफ. क्रमांक 1/8/2012-आईआर दिनांक. 11.9.2012] | |
| 2.2.1 | बजट | |
| 2.2.2 | सरकार के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के मंत्रालयों और अधिकारियों के साथ-साथ विभाग के प्रमुखों द्वारा विदेशी और घरेलू दौरे (ए) दौरा किए गए स्थान (बी) यात्रा की अवधि (सी) आधिकारिक सदस्यों की संख्या प्रतिनिधिमंडल (डी) यात्रा पर व्यय | |
| 2.3 | सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का तरीका [धारा 4(i)(बी)(xii)] | |
| 2.3.1 | गतिविधि के कार्यक्रम का नाम | लागू नहीं |
| 2.3.2 | कार्यक्रम का उद्देश्य | लागू नहीं |
| 2.3.3 | लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया | लागू नहीं |
| 2.3.4 | कार्यक्रम/योजना की अवधि | लागू नहीं |
| 2.3.5 | कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य | लागू नहीं |
| 2.3.6 | सब्सिडी का स्वरूप/पैमाना/आवंटित राशि | लागू नहीं |
| 2.3.7 | सब्सिडी अनुदान के लिए पात्रता मानदंड | लागू नहीं |
| 2.3.8 | सब्सिडी कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण (संख्या, प्रोफ़ाइल आदि) | लागू नहीं |
| 2.4 | विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान [एफ. क्रमांक 1/6/2011-आईआर दिनांक. 15.04.2013] | |
| 2.4.1 | राज्य सरकार/एनजीओ/अन्य संस्थानों को विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान/आवंटन | लागू नहीं |
| 2.4.2 | उन सभी कानूनी संस्थाओं के वार्षिक खाते जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है | लागू नहीं |
| 2.5 | संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण [धारा 4(1)(बी)(i)] | |
| 2.5.1 | सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण | एसईजेड इकाइयों/ईओयू को एसईजेड इकाइयों/ईओयू को चलाने के लिए अनुमोदन पत्र/अनुमति पत्र जारी किए जाते हैं। जिसके आधार पर इकाइयां एसईजेड अधिनियम और नियमों और विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के प्रावधानों के अनुसार रियायतें/छूट के लिए पात्र हैं। |
| 2.5.2 | दी गई प्रत्येक रियायत, परमिट या प्राधिकरण के लिए - (ए) पात्रता मानदंड, (बी) रियायत/अनुदान और/या प्राधिकरणों के परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया, (सी) रियायतें/परमिट या प्राधिकरण दिए गए प्राप्तकर्ताओं का नाम और पता, (डी) ) रियायतें/प्राधिकरण परमिट प्रदान करने की तिथि | (ए) इकाइयों के पास वैध अनुमोदन पत्र/अनुमति पत्र होना चाहिए और बांड सह कानूनी उपक्रम/कानूनी समझौता दाखिल करना चाहिए |
| 2.6 | सीएजी और पीएसी पैरा [एफ नंबर 1/6/2011-आईआर दिनांक। 15.4.2013] | |
| 2.6.1 | सीएजी और पीएसी के पैरा और इनके बाद की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एआरटी) संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जा चुकी है। | |
| क्र.सं. | आइटम विवरण | हाइपरलिंक |
| 3.1 | नीति निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी व्यवस्था का विवरण [धारा 4(1)(बी)(vii)] [एफ संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक . 15.04.2013] | |
| 3.1.1 | प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज़ जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं | लागू नहीं |
| 3.1.2 | परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था - (ए) नीति निर्माण / नीति कार्यान्वयन में जनता के सदस्य, (बी) आगंतुकों के लिए आवंटित दिन और समय, (सी) अक्सर मांगे गए प्रकाशन प्रदान करने के लिए सूचना और सुविधा काउंटर (आईएफसी) के संपर्क विवरण आरटीआई आवेदक द्वारा | लागू नहीं |
| 3.1.3 | सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) - विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का विवरण, यदि कोई हो | लागू नहीं |
| 3.1.4 | सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) | लागू नहीं |
| 3.1.5 | सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)-रियायत समझौते। | लागू नहीं |
| 3.1.6 | सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) - संचालन और रखरखाव मैनुअल | लागू नहीं |
| 3.1.7 | सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) - पीपीपी के कार्यान्वयन के अनुसार तैयार किए गए अन्य दस्तावेज़ | लागू नहीं |
| 3.1.8 | सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) - शुल्क, टोल या अन्य प्रकार के राजस्व से संबंधित जानकारी जो सरकार से प्राधिकरण के तहत एकत्र की जा सकती है | लागू नहीं |
| 3.1.9 | सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) - आउटपुट और परिणामों से संबंधित जानकारी | लागू नहीं |
| 3.1.10 | सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) - निजी क्षेत्र की पार्टी (रियायत प्राप्तकर्ता आदि) के चयन की प्रक्रिया | लागू नहीं |
| 3.1.11 | सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) - पीपीपी परियोजना के तहत किए गए सभी भुगतान | लागू नहीं |
| 3.2 | क्या जनता को प्रभावित करने वाली नीतियों/निर्णयों की जानकारी उन्हें दी जाती है? [धारा 4(1)(सी)] | |
| 3.2.1 | महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय प्रक्रिया को और अधिक संवादात्मक बनाने के लिए सभी प्रासंगिक तथ्य प्रकाशित करें - पिछले एक वर्ष में लिए गए नीतिगत निर्णय/विधान | लागू नहीं |
| 3.2.2 | प्रक्रिया को और अधिक इंटरैक्टिव बनाने के लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनाते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्य प्रकाशित करें - सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करें | लागू नहीं |
| 3.2.3 | महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय प्रक्रिया को और अधिक इंटरैक्टिव बनाने के लिए सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें- नीति निर्माण से पहले परामर्श की व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करें। | लागू नहीं |
| 3.3 | सूचना का व्यापक रूप से और ऐसे रूप और तरीके से प्रसार करना जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो [धारा 4(3)] | |
| 3.3.1 | संचार के सबसे प्रभावी साधन का उपयोग - इंटरनेट (वेबसाइट) |
|
| 3.4 | सूचना मैनुअल/हैंडबुक की पहुंच का प्रपत्र [धारा 4(1)(बी)] | |
| 3.4.1 | सूचना मैनुअल/हैंडबुक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध है | |
| 3.4.2 | सूचना मैनुअल/हैंडबुक मुद्रित प्रारूप में उपलब्ध है | |
| 3.5 | सूचना मैनुअल/हैंडबुक निःशुल्क उपलब्ध है या नहीं [धारा 4(1)(बी)] | |
| 3.5.1 | निःशुल्क उपलब्ध सामग्रियों की सूची | |
| 3.5.2 | माध्यम की उचित कीमत पर उपलब्ध सामग्रियों की सूची | |
| क्र.सं. | आइटम विवरण | हाइपरलिंक |
| 4.1 | वह भाषा जिसमें सूचना मैनुअल/हैंडबुक उपलब्ध है [एफ नंबर 1/6/2011-आईआर दिनांक। 15.4.2013] | |
| 4.1.1 | अंग्रेज़ी | |
| 4.1.2 | स्थानीय भाषा/स्थानीय भाषा | |
| 4.2 | सूचना मैनुअल/हैंडबुक को अंतिम बार कब अद्यतन किया गया था? [एफ नंबर 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013] | |
| 4.2.1 | वार्षिक अद्यतनीकरण की अंतिम तिथि | 2025 |
| 4.3 | सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है [धारा 4(1)(बी)(xiv)] | |
| 4.3.1 | इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी का विवरण | |
| 4.3.2 | दस्तावेज़/रिकॉर्ड/अन्य जानकारी का नाम/शीर्षक | |
| 4.3.3 | स्थान जहां उपलब्ध है | |
| 4.4 | जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [धारा 4(1)(बी)(xv)] | |
| 4.4.1 | संकाय का नाम एवं स्थान | ग्या प्रसाद, उप विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा दादरी रोड, चरण- II, नोएडा-201305, जिला। गौतमबुद्धनगर(यूपी), फ़ोन- 0120-2567275 फैक्स- 0120-2567276, 0120-2562314 |
| 4.4.2 | जानकारी का विवरण उपलब्ध कराया गया | |
| 4.4.3 | सुविधा के कार्य घंटे | 9:30 AM -6:00 PM |
| 4.4.4 | संपर्क व्यक्ति और संपर्क विवरण (फोन, फैक्स ईमेल) | ग्या प्रसाद, उप विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा दादरी रोड, चरण- II, नोएडा-201305, जिला। गौतमबुद्धनगर(यूपी), फ़ोन- 0120-2567273 फैक्स- 0120-2567276, 0120-2562314 |
| 4.5 | ऐसी अन्य जानकारी जो धारा 4(i)(b)(xvii) के तहत निर्धारित की जा सकती है | |
| 4.5.1 | शिकायत निवारण तंत्र | आरटीआई आवेदन यहां दायर किए जा सकते हैं।
1. आंतरिक शिकायत समाधान कक्ष
कार्यालय में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए सभी कर्मचारियों के बीच एक जिम्मेदार और जवाबदेह रवैया विकसित करने के लिए एक सेल का गठन किया गया है। विवरण यहां देखा जा सकता है।
2. जाति आधारित भेदभाव पर आंतरिक शिकायत समिति
एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों के खिलाफ जाति-आधारित भेदभाव की शिकायतों के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया है। विवरण यहां देखा जा सकता है।
3. यौन उत्पीड़न पर आंतरिक शिकायत समिति
यौन उत्पीड़न की शिकायतों के संबंध में आवश्यक कदम उठाने और सिफारिश करने तथा ऐसी शिकायतों की रोकथाम, निषेध और निवारण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। विवरण यहां देखा जा सकता है।
4. केंद्रीय लोक शिकायत पोर्टल (सीपीजीआरएएमएस) पर जाने के लिए कृपया यहां क्लिक करें
नोडल अधिकारी श्री गोपाल मीणा, विकास आयुक्त
5. मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री पारस मणि त्रिपाठी, संयुक्त विकास आयुक्त |
| 4.5.2 | आरटीआई के तहत प्राप्त आवेदनों एवं उपलब्ध करायी गयी जानकारी का विवरण | |
| 4.5.3 | पूर्ण योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची | |
| 4.5.4 | चल रही योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची | |
| 4.5.5 | ठेकेदार का नाम, अनुबंध की राशि और अनुबंध पूरा होने की अवधि सहित किए गए सभी अनुबंधों का विवरण | NSEZ से संबंधित खरीद यहां क्लिक करें NSEZ प्राधिकरण से संबंधित खरीद यहां क्लिक करें |
| 4.5.6 | वार्षिक रिपोर्ट | |
| 4.5.7 | अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) | एसईजेड और ईओयू पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नयहाँ क्लिक करें |
| 4.5.8 | कोई अन्य जानकारी जैसे (ए) नागरिक चार्टर, (बी) परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज़ (आरएफडी), (सी) छह मासिक रिपोर्ट (डी) नागरिक चार्टर में निर्धारित बेंचमार्क के खिलाफ प्रदर्शन | NIL |
| 4.6 | आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान [एफ. क्रमांक 1/6/2011-आईआर दिनांक. 15.04.2013] | |
| 4.6.1 | प्राप्त एवं निस्तारित आवेदन पत्रों का विवरण | |
| 4.6.2 | प्राप्त अपीलों और जारी किये गये आदेशों का विवरण | |
| 4.7 | संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर [धारा 4(1)(डी)(2)] | |
| 4.7.1 | पूछे गए प्रश्नों और दिए गए उत्तरों का विवरण | कृपया क्लिक करें here संसद से प्राप्त प्रश्नों और एनएसईजेड द्वारा दिए गए उत्तरों को देखने के लिए |
| क्र.सं. | आइटम विवरण | हाइपरलिंक |
| 5.1 | ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है [एफ. क्रमांक 1/2/2016-आईआर दिनांक. 17.8.2016, एफ नंबर 1/6/2011-आईआर दिनांक। 15.4.2013] | |
| 5.1.1 | (ए) वर्तमान सीपीआईओ और एफएए, (बी) 1.1.2015 से पहले के सीपीआईओ और एफएए के नाम और विवरण | (a) वर्तमान एफएए/सीपीआईओ |
| 5.1.2 | स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तीसरे पक्ष के ऑडिट का विवरण (ए) किए गए ऑडिट की तारीखें (बी) किए गए ऑडिट की रिपोर्ट | ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 सारांश रिपोर्ट 2023-24 |
| 5.1.3 | संयुक्त सचिव/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष पद से नीचे के न होने वाले नोडल अधिकारियों की नियुक्ति (ए) नियुक्ति की तारीख, (बी) अधिकारियों के नाम और पदनाम | |
| 5.1.4 | सुओ मोटो प्रकटीकरण पर सलाह के लिए प्रमुख हितधारकों की परामर्श समिति (ए) गठन की तारीखें, (बी) अधिकारियों के नाम और पदनाम | |
| 5.1.5 | आरटीआई के तहत अक्सर मांगी गई जानकारी की पहचान करने के लिए आरटीआई में समृद्ध अनुभव वाले पीआईओ/एफएए की समिति (ए) गठित होने की तिथियां, (बी) अधिकारियों के नाम और पदनाम | |
| क्र.सं. | आइटम विवरण | हाइपरलिंक |
| 6.1 | आइटम/सूचना का खुलासा किया जाए ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े | |
| 6.1.1 | आइटम/सूचना का खुलासा किया जाए ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े | सभी सूचनाएं/दस्तावेज जनता के लिए सूचना के रूप में https://www.nsez.gov.in/ पर अपलोड कर दिए गए हैं जो 24×7 उपलब्ध हैं। |
| 6.2 | भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू) का पालन किया जाता है (फरवरी 2009 में जारी किया गया और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा कार्यालय प्रक्रियाओं के केंद्रीय सचिवालय मैनुअल (सीएसएमओपी) में शामिल किया गया) | |
| 6.2.1 | क्या एसटीक्यूसी प्रमाणीकरण प्राप्त किया गया है और इसकी वैधता क्या है | प्रक्रिया के तहत |
| 6.2.2 | क्या वेबसाइट वेबसाइट पर प्रमाणपत्र दिखाती है? | एसएसएल प्रमाणपत्र देखने के लिए सुरक्षा ऑडिट देखने के लिए |