एसईजेड की स्थापना
Procedure, application formats, approval mechanism and jurisdiction details for setting up a unit.
एसईजेड इकाइयों की स्थापना
एसईजेड की स्थापना के लिए आवेदन कैसे करें
एसईजेड में एक विनिर्माण, व्यापार या सेवा इकाइयों की स्थापना के लिए, सेज नियमों के ' फार्म एफ ' , 2006 में निर्धारित प्रारूप में परियोजना प्रस्ताव की 03 प्रतियां सेज के विकास आयुक्त (डीसी ) को प्रस्तुत किया जाना
अनुमोदन तंत्र b >सभी मंजूरी विकास आयुक्त द्वारा दिया जाएगा। आशय की अनुमति के पत्र से पहले विकास आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाएगा जहां कहीं आवश्यक मंजूरी बोर्ड से मंजूरी / पत्र जारी किया जाता है ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाइयों पर नीति
एसईजेड इकाइयों के लिए नीति की रूपरेखा - नीति पेज देखें.
योजना के तहत इकाई की बाध्यता
- एसईजेड इकाइयों को सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन इस उद्देश्य के, एक बॉण्ड के लिए और प्राप्त किया है एवं कानूनी करार की जरूरत है और उप विकास आयुक्त के साथ इकाई द्वारा मार डाला जाएगा. सीमा शुल्क आयुक्त की संयुक्त रूप से.
- इकाइयों को निर्धारित फार्म में दिए गए प्रारूप एसईजेड नियमों के-1 में डीसी, विशेष आर्थिक जोन और सीमा शुल्क के लिए वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध है. राजभाषा
विशेषताओं और एसईजेड इकाइयों को सुविधाएं
- एक नामित शुल्क मुक्त और एन्क्लेव. व्यापार संचालन और शुल्क और शुल्क के लिए विदेशी राज्य क्षेत्र के रूप में इलाज किया जा ली
- कोई लाइसेंस आयात के लिए जरूरी है.
- पूंजीगत माल, कच्ची सामग्री पर आयात पर सीमा शुल्क से छूट , उपभोग्य सामग्रियों, आदि पुर्जों
- पूंजीगत माल, कच्ची सामग्री, घरेलू बाजार से उपभोज्य पुर्जों आदि की खरीद पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट ली
- डीटीए से निर्यात एसईजेड के समकक्ष माना जाता इकाइयों को आपूर्ति. घरेलू आपूर्तिकर्ता वापसी के बदले में डीईपीबी दावा, आपूर्ति के लिए भुगतान कर सकते हैं प्रदान की इकाई के विदेशी मुद्रा खाते से किया जाता है.
- फार्म के खिलाफ घरेलू खरीद पर केंद्रीय बिक्री कर की छूट, मैं
- 5 वर्षों के लिए 100% आयकर छूट और उसके बाद अगले 05 वर्षों के लिए 50%, और 01.04.2020 तक स्थापित इकाइयों के लिए अगले पांच वर्षों के लिए 05 वर्षों के लिए जुताई वापस निर्यात लाभ
- एसईजेड इकाइयों के निर्माण, व्यापार या सेवा गतिविधि के लिए हो सकता है.
- एसईजेड इकाइयों हो सकारात्मक को शुद्ध विदेशी मुद्रा को पांच साल की अवधि के लिए cumulatively हो अर्जक.
- इकाइयों के प्रदर्शन एक स्वीकृति समिति द्वारा निगरानी के लिए हो विकास आयुक्त की अध्यक्षता में और सीमा शुल्क से मिलकर.
- 100% निर्माण स्वत: मार्ग के माध्यम से की अनुमति कुछ क्षेत्रों को छोड़कर क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश.
- सुविधा 100% ईईएफसी खाते में विदेशी मुद्रा प्राप्तियों बनाए रखने के लिए.
- सुविधा और एहसास से 12 महीने के भीतर निर्यात आय देश को लौट आना.
- पुनः निर्यात आयातित माल मिला दोषपूर्ण, माल जीआर बिना ऋण आदि के आधार पर विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से आयातित विकास आयुक्त की अनुमति के साथ छूट ली
- ईईएफसी खाते से एसईजेड इकाइयों द्वारा स्वत: मार्ग के माध्यम से विदेशी निवेश .
- विदेशी मुद्रा की डीटीए इकाइयों को रिलीज एसईजेड में इकाइयों से सामान खरीदने के लिए.
- सुविधा के लिए सेटअप अपतटीय बैंकिंग इकाइयों.
- के लिए विदेशी निवेश पर कोई टोपी लघु उद्योग आइटम सुरक्षित.
- लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता से छूट .
- की अनुमति मुनाफे के लिए किसी भी आवश्यकता संतुलन लाभांश के बिना आसानी से हो प्रत्यावर्तित.
- पूर्ण विषय शुल्क के भुगतान पर घर ेलू बिक्री लागू आयात नीति के लिए.
- नहीं तय की बर्बादी मानदंड.
- उप सहित उप के लिए विदेश में पूर्ण स्वतंत्रता .
- उप आभूषण यूनिटों को उपलब्ध सुविधा .
- ड्यूटी फ्री सामान 05 वर्षों में उपयोग किया जाएगा.
- सीधे निर्यात के लिए घरेलू निर्यातकों की ओर से नौकरी काम की अनुमति दी.
- निर्यात और आयात के माल की सीमा से नहीं दिनचर्या परीक्षा.
- कोई अलग प्रलेखन सीमा शुल्क और विदेश व्यापार नीति के लिए जरूरी है.
- में घर सीमा शुल्क निकासी
- बैंकिंग की तरह सहायता सेवाओं, डाकघर, समाशोधन एजेंट जोन परिसर में प्रदान आदि.
- विकसित भूखंडों और तैयार-निर्माण के लिए इस्तेमाल स्थान.
- सीमा शुल्क से छूट/आयात के लिए उत्पाद शुल्क/घरेलू सामान की खरीद के क्षेत्र में स्थापित इकाइयों के लिए.
एसईजेड इकाइयों के लिए श्रम कानूनों में छूट
देश के श्रम कानूनों iuthe क्षेत्र के भीतर सभी इकाइयों पर लागू होंगे. फिर भी, राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार सार्वजनिक और उपयोगिताओं के रूप में नोएडा एसईजेड की घोषणा की विकास आयुक्त को श्रम आयुक्त की शक्तियां प्रत्यायोजित, एनएसईजेड..
डीसी के अधिकार क्षेत्र
मूल रूप से विशेष प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर ईओयू / निर्यातोन्मुख इकाइयों, जिसका विशेष आर्थिक जोन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है. में सब वहाँ मुंबई, Ghandhidham, चेन्नई, कोचीन, विशाखापत्तनम, नोएडा, कलकत्ता, जो ईओयू का fuctioning की निगरानी में सात विकास आयुक्त कर रहे हैं. ईओयू के अंतर्गत स्थापित इकाइयों के लिए आवेदन / विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना जिनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित विकास आयुक्त के साथ भर सकते हैं इकाई का प्रस्ताव है स्थित होना
ईओयू एसईजेड के विकास आयुक्त के न्याय क्षेत्र /
-
नोएडा के विशेष आर्थिक क्षेत्र
नोएडा दादरी रोड, चरण-II,
नोएडा-201305, जिला. गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश - 201305
Tel: 0120-2567268 to 70
फैक्स: 0120-2562314/7276
ईमेल: dc@nsez.gov.in
वेबसाइट: http://www.nsez.gov.in
क्षेत्राधिकार: दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर (UT), चंडीगढ़ (UT), राजस्थान और मध्य प्रदेश, लद्दाख (UT)
-
एसईईपीज़ेड आर्थिक क्षेत्र विशेष आर्थिक जोन
अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400,096
फोन: 91-22-28290856
फैक्स: 91-22-28291385
ईमेल: dc@seepz.com
वेबसाइट: http://www.seepz.gov.in/
क्षेत्राधिकार: महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली
-
मद्रास विशेष आर्थिक क्षेत्र
प्रशासनिक कार्यालय की इमारत
G.S.T. रोड, तमाबरम
चेन्नई-600 045
फोन: 91-44-22628220,22622830
फैक्स: 91-44-2628218
ईमेल: dc@mepz.gov.in
वेबसाइट: http://www.mepz.gov.in/
क्षेत्राधिकार: तमिलनाडु, पांडिचेरी (माहे और यानम को छोड़कर), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
-
कोचीन विशेष आर्थिक जोन
CSEZ प्रशासनिक कार्यालय की इमारत
कक्कानद, कोचीन-682030 केरला
फोन: 91-484-2413222,2413235
फैक्स: 91-484-2413074
ईमेल: dc@csez.gov.in
वेबसाइट: http://www.csez.com/
क्षेत्राधिकार: केरला , कर्नाटक, लक्षद्वीप और माहे
-
विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र
VSEZ, प्रशासन कार्यालय भवन,
दुव्वादा, विशाकपत्नाम - 530,046
फोन: 91-891-2754577,2587555
फैक्स: 91-891-2587352
ईमेल: dc@vsez.com
वेबसाइट: http://www.vsez.gov.in/
अधिकार क्षेत्र हैं: आंध्र प्रदेश और यानम
-
फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र
2 MSO बिल्डिंग, 4 थी मंजिल,
कमरा नं 44, निजाम पैलेस,
234 4 /, AJC बोस रोड, कोलकाता - 700020
फोन: 91-33-22472263,22477923,22404092
फैक्स: 91-33-22477923
ईमेल: fsez@wb.nic.in
वेबसाइट: http://www.fsez..gov.in/
अधिकार क्षेत्र हैं: पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम
-
कांडला विशेष आर्थिक जोन
विकास आयुक्त
KSEZ, गांधीधाम, कच्छ
दूरभाष : 91-2836-252273, 252194, 252475, 253300, 252281
फैक्स : 91-2836-252194,
ईमेल: dc@kasez.com
वेबसाइट: www.kasez.gov.in
-
इंदौर के विशेष आर्थिक क्षेत्र
विकास आयुक्त
चतुर्वेदी हवेली (1 मंजिल), 26 / 4 ओल्ड Palasia,
A.B. रोड, इंदौर-452018
दूरभाष: 0731-2560619,2560666,2560674
फैक्स: (0731) 4290586
ईमेल: dcisezind_mp@gov.in
वेबसाइट: http://www.indoresez.nic.in/